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18/11/2015

हमें संसद की आवश्यकता क्यों है हमें संसद क्यों चहिए

हमें संसद की आवश्यकता क्यों है या हमें संसद क्यों चहिए ?


संसद किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, संसद के माध्यम से ही हम सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों की सहमति को समझ सकते है और संसद के महत्व के कारण ही भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है, इसके माध्यम से ही सरकार का निर्माण और इसके काम पर अंकुश रखने ( विपक्ष के माध्यम से ) में नागरिकों की भूमिका को बताया गया है! अपनी विशेषताओं के कारण ही संसद - भारतीय संविधान और लोकतंत्र का केन्द्रीय बिंदु है

हम सब जानते है की आज़ादी से पहले (15 अगस्त 1947) हम पर अंग्रेजों का राज था और सभी निर्णय अंग्रेजों के द्वारा लिए जाते थे भारतीयों की हिस्सेदारी ना के बराबर थी स्वतंत्रता के लिए किए जा रहें आन्दोलनों ने इस स्थिति को काफी बदला और कुछ राष्ट्रवादीयों द्वारा खुले-आम अंग्रेज सरकार की आलोचना करनी शुरु कर दी और अपनी मांग रखने लगे! सन 1885 में भारतीय राष्टीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य, बजट पर चर्चा और प्रश्न करने का अधिकारों का मांग की! सन 1909 में बनाएं गए गवर्नमेंट आँफ़ इंडिया एक्ट में सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई परन्तु उन्हें भी वोट और निर्णय का अधिकार नहीं था


हमें संसद की आवश्यकता क्यों है हमें संसद क्यों चहिए
हमें संसद क्यों चहिए 


लोगों का संसद में प्रतिनिधित्व

स्वतंत्र देश के लोग अपने निर्णय अपने आप ले सकते है और वोट के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव कर सकते है निर्वाचित सदस्यों के समूह को संसद कहते है और निर्वाचित सदस्यों के बड़े समूह के द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है जो लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय ले सकें! निर्वाचित सदस्य विभिन्न दलों के हो सकते है! सरकार आम सहमती के आधार पर निर्णय लेती है क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण नागरिक या व्यक्ति होता है संसद का महत्व या भूमिका इस सिद्धांत पर आधरित है की जनता की निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी और सहमती के आधार पर शासन!

  • सरकार का चुनाव – संसद के तीन अंग होते है जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा! लोकसभा के लिए चुनाव 5 साल में एक बार कराया जाता है और निर्वाचित सदस्यों में से बहुमत वाले दल को ही सरकार बनाने का अधिकार होता है हमारी लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्यों और 2 मनोनीत सदस्य होता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते है सरकार से अलग निर्वाचित सदस्यों को विपक्ष कहा जाता है प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और वह विभिन्न क्षेत्रो के लिए अपने मंत्री नियुक्त करता है राज्यसभा में 233 सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं सदस्यों के द्वारा किया जाता है और 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है

किसी कानून के लिए आवश्यक है की वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो तभी वह लागू होता है दोनों सदनों में से कोंई भी नए कानून बनाने का प्रस्ताव दे सकता है परन्तु वह दोनों सदनों में पास होना आवश्यक है


संसद सत्र के अंतर्गत - प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है जिसमें सरकार से विपक्ष विभिन्न प्रश्न करता है और सरकार उनका उत्तर देती है सरकार द्वारा किए जा रहें कार्यो की जानकारी भी विपक्ष को देती है संसद में सभी की हिस्सेदारी हो इसके लिए कुछ सीटों को SC और ST के लिए आरक्षित रखा जाता है ताकि समाज के सभी वर्गो की भूमिका को संसद के अंतर्गत सुनिश्चित किया जा सकें!