विभिन्न प्रकार के बाल
अधिकार
हमारे संविधान में सभी नागरिकों कों कई प्रकार के अधिकार
प्राप्त होते है 18 साल से कम आयु का प्रत्येक नागरिक बच्चों की श्रेणी में आता है
और बच्चा होने के नाते भी उसे कई अधिकार प्राप्त होते है जैसे –
बाल अधिकार |
ü अनुच्छेद 42 @ अपने अधिकारों के बारे
में जानने का हक
ü अनुच्छेद 2 @ मैं कोंन हूँ मेरे माता
पिता – मेरा धर्म – भाषा क्या है जानने का हक
ü अनुच्छेद 12,13 @ मुझे अपने स्वतंत्र
विचार कहने का हक
ü अनुच्छेद 28 @ बच्चा होने के नाते गलती
करके सिखने का हक
ü अनुच्छेद 23, 28, 29 @ सभी
के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छे वातावरण का अधिकार
ü अनुच्छेद 24 @ साफ खाना, पानी और अच्छी
स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार
ü अनुच्छेद 31 @ खेल-कूद और आराम का पूरा
अधिकार
ü अनुच्छेद 19 @ अच्छी देखभाल और किसी भी
प्रकार के दुराचार व नुकसान से बचने का अधिकार
ü अनुच्छेद 9, 27 @ पारावारिक सुरक्षा और घर
का अधिकार
ü अनुच्छेद 29,30 @ मुझे अपने मान्यताओं और
विरासत को मानने का अधिकार
ü अनुच्छेद 28, 37 @ किसी भी प्रकार का
शारारिक या मौखिक अत्याचार के खिलाफ अधिकार
ü अनुच्छेद 32, 34, 36 @
आर्थिक और किसी भी प्रकार के यौन शोषण के खिलाफ अधिकार
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